दिवंगत बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीदेवी की चेन्नई स्थित संपत्ति को लेकर चल रहा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने फिल्म निर्माता बोनी कपूर और उनकी बेटियों जाह्नवी कपूर व खुशी कपूर को नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने विवादित संपत्ति पर फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।

यह मामला चेन्नई के ईस्ट कोस्ट रोड इलाके की संपत्ति से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस अरुण पिल्लई की पीठ ने एम.सी. शिवगामी और एम.सी. नटराजन की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं ने संपत्ति में अपने हिस्से का दावा करते हुए मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है।

दरअसल, इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने बोनी कपूर, जाह्नवी और खुशी कपूर के पक्ष में फैसला सुनाते हुए शिवगामी और नटराजन की ओर से दायर मुकदमे को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में 1988 में हुई संपत्ति की खरीद से जुड़े दस्तावेजों और दावे पर विस्तार से विचार किया था। अदालत ने यह भी माना था कि इतने वर्षों बाद इस खरीद को चुनौती देना कानूनन समय-सीमा के सवाल से जुड़ा है।

इसके बाद शिवगामी और नटराजन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अब सर्वोच्च अदालत ने मामले में कपूर परिवार से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई तक संपत्ति की मौजूदा स्थिति में किसी तरह का बदलाव नहीं करने का निर्देश दिया है।

मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर 2026 को होनी है। फिलहाल इस संपत्ति को लेकर कानूनी लड़ाई जारी है और अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर रहेगी।